pan aadhar link 31 दिसंबर 2025: वर्ष के अंतिम दिन आयकर विभाग ने PAN और आधार कार्ड को लिंक करने की अंतिम चेतावनी जारी की है। आज ही, यानी 31 दिसंबर 2025 तक यह प्रक्रिया पूरी न करने पर आपका PAN कार्ड निष्क्रिय (इनऑपरेटिव) हो जाएगा। विभाग ने कई बार समय सीमा बढ़ाई है, लेकिन अब कोई छूट नहीं। अगर आपने अभी तक लिंकिंग नहीं की, तो तुरंत e-filing पोर्टल पर जाकर काम निपटा लें, वरना भारी नुकसान हो सकता है।
PAN-आधार लिंकिंग का उद्देश्य कर चोरी रोकना और डुप्लिकेट PAN को खत्म करना है। 2019 से शुरू हुई यह प्रक्रिया अब अनिवार्य हो चुकी है। विभाग के अनुसार, करोड़ों लोगों ने अभी तक लिंकिंग पूरी की है, लेकिन लाखों अभी बाकी हैं। अगर डेडलाइन मिस हो गई, तो PAN इनऑपरेटिव होने पर कई गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। सबसे पहले, आपकी आय पर TDS (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) सामान्य दर के बजाय अधिकतम दर पर कटेगा। उदाहरण के लिए, अगर आपकी सैलरी या निवेश आय पर 10% TDS कटना चाहिए, तो 30% तक कट सकता है। दूसरा, टैक्स रिफंड का इंतजार लंबा हो जाएगा या रुक सकता है। तीसरा, बचत खाते पर ब्याज आय पर टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलेगा। चौथा, नया PAN कार्ड जारी नहीं होगा, और पुराना भी बेकार हो जाएगा। इसके अलावा, 1 जनवरी 2026 से लिंकिंग पर ₹1,000 की पेनल्टी लगेगी।
कुछ श्रेणियों को इससे छूट मिली है। नॉन-रेजिडेंट इंडिविजुअल्स (NRI), जिनके पास आधार नहीं है, वे वैकल्पिक दस्तावेज जैसे पासपोर्ट या OCI कार्ड से लिंकिंग कर सकते हैं। इसी तरह, केंद्रीय सरकार के कर्मचारी या जिनके पास आधार नहीं है, वे एक्जेम्प्ट हैं। लेकिन अधिकांश भारतीय नागरिकों के लिए यह अनिवार्य है।
लिंकिंग प्रक्रिया बेहद सरल है और मुफ्त। आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं। ‘e-File’ सेक्शन में ‘Link Aadhaar’ चुनें। अपना PAN, आधार नंबर, नाम और मोबाइल नंबर डालें। OTP वेरीफिकेशन के बाद 10-15 मिनट में काम हो जाएगा। अगर नाम मेल नहीं खा रहे, तो आधार अपडेट करवाएं। SMS अलर्ट के जरिए स्टेटस चेक करें: ‘UIDPAN <12 अंकों का आधार> <10 अंकों का PAN> 567678’ भेजें।
सरकार की यह सख्ती डिजिटल इंडिया और ट्रांसपेरेंसी को मजबूत करने की दिशा में है। 2025 में विभाग ने कई कैंपेन चलाए, लेकिन अब आखिरी मौका है। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि त्योहारों और साल के अंत के बीच भूल न जाएं। अगर आप निवेशक, सैलरीड कर्मचारी या बिजनेसमैन हैं, तो PAN इनऑपरेटिव होने से फाइनेंशियल लेन-देन रुक सकते हैं। तुरंत ऐक्शन लें, क्योंकि 1 जनवरी 2026 से सब बदल जाएगा। विभाग ने कहा है कि डेडलाइन के बाद भी लिंकिंग संभव होगी, लेकिन पेनल्टी और इनकन्वीनियंस के साथ।








